सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।
इन कंपनियों ने कहा था कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी जीएसटी मुक्त रखना चाहिए। ऑल इंडिया हज उमराह टूर आर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा था कि हज यात्रा पूरे तरीके से धार्मिक समारोह है। इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए ।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल