मामले में मोहम्मद इरशाद की ओर से दाखिल जनहित याचिका में पीडीए (इंदिरा भवन) कार्यालय के नीचे दुकानों के अतिक्रमण, पोडियम, बरामदों में अवैध दुकानों को हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।
शहर में बिना नक्शा पास हुए अवैध रूप से बने मकानों को ढहा रहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) का अपने भवन का नक्शा गायब है। इस बात का खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश कुमार बिंदल की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष के समक्ष हुआ। इस पर खंडपीठ ने पीडीए के चेयरमैन को तलब कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मामले में मोहम्मद इरशाद की ओर से दाखिल जनहित याचिका में पीडीए (इंदिरा भवन) कार्यालय के नीचे दुकानों के अतिक्रमण, पोडियम, बरामदों में अवैध दुकानों को हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। खंडपीठ ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान पीडीए को अपने भवन का नक्शा पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान पीडीए अपने भवन का नक्शा पेश नहीं कर सका।
पीडीए के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नक्शा खोजा गया लेकिन अभी मिल नहीं सका है। अधिवक्ता ने नक्शा प्रस्तुत करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और पीडीए चेयरमैन को तलब कर लिया है। चेयरमैन से कहा है कि वह अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए दो अगस्त की तिथि लगाई है।
आशा खबर / शिखा यादव