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कस्टडी में मादक तस्कर से मारपीट : हाई कोर्ट ने दी जमानत, पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश

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हाई कोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को मादक तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपित से कस्टडी में मारपीट के बारे में जानकारी मिलने के बाद जमानत दे दी। साथ ही मुर्शिदाबाद जिला पुलिस अधीक्षक को आरोपित के साथ मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा ने पीड़ित की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। पीड़ित पक्ष की पत्नी ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर से गत नौ मई को मिली मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करवाया था जिसके आधार पर न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

मादक तस्करी के आरोपित आजाद अली को कोर्ट ने बहरमपुर सेंट्रल करेक्शनल होम से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। पीड़ित की पत्नी सलमा बीवी ने कहा कि वह बुधवार को हाईकोर्ट का आदेश लेकर सुधार गृह में जाएंगी और पति को रिहा करवाएंगी। सलमा ने बताया कि उनके पति को लालगोला थाने की पुलिस ने पकड़ा था और बड़े पैमाने पर उनके साथ मारपीट हुई थी। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा है कि उनके पैर को लकवा मार गया है और हड्डियों सुन्न हो गई हैं। दूसरे दिन 10 मई को बहरमपुर एनडीपीएस कोर्ट में पेशी के दौरान भी पीड़ित ने जज के सामने इस बात का जिक्र किया था जो बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में संरक्षित है। उसकी प्रति भी हाईकोर्ट में जमा करवाई गई।

इसके बाद न्यायमूर्ति ने जिला पुलिस अधीक्षक को तत्काल लालगोला थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा और सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मामले में सुनवाई जिस तरह से चल रही थी चलती रहेगी। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष चक्रवर्ती, श्रीजीव चक्रवर्ती और शुभा पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमृता पंजा मलिक ने पक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होनी है।

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