दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज (सोमवार) बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद सुनवाई करेंगी ।
इससे पहले 02 जून को सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया था कि गहलोत ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वह खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को जो आदेश जारी किया उसमें रोक को जारी रखने का कोई जिक्र नहीं है। इस आदेश को स्पष्ट करने के लिए वे हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर, 2021 को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दिया था। 11 अक्टूबर, 2021 को कोर्ट ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ गुप्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे । 4 अक्टूबर को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था। 30 सितंबर को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था । 01 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था।
सुनवाई के दौरान गहलोत के वकील एके ठाकुर ने कहा था कि विधायक गुप्ता ने गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। गुप्ता 08 मार्च 2021 से ही लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं। गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये भी गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
आशा खबर / शिखा यादव