पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने ईटीओ सिफारिश पर शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग हलका होशियापुर के अधीक्षण अभियंता वरिन्दर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियमावली 1970 के नियम के अंतर्गत की गई है।
लोक निर्माण मंत्री सिंह ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन अवधि तक वरिन्दर कुमार का मुख्यालय मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय) दफ्तर पटियाला होगा।
सिंह के मुताबिक संबंधित अधिकारी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह ठेकेदार से पैसे वसूल रहा था। इसकी जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अधिकारी को निलंबित करने का फैसला किया गया ।