दिल्ली हाई कोर्ट आज (शुक्रवार) चीन के नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 8 जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी थीं। इससे पहले 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद चीन के 250 नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसने इसे चीन के वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।
आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल