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अयोग्य लाभार्थियों को बांट दिए 79 करोड़, एनएसएपी के तहत 2017 से 2021 के बीच जारी की गई धनराशि

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एनएसएपी के तहत तीन उप-योजनाएं शामिल है। इंदिरा राष्ट्रीयवृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इसके अलावा दो उप योजनाओं में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व अन्नपूर्णा योजना है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के एक ऑडिट से पता चला है कि 2017 से 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत अयोग्य लाभार्थियों को करीब 79 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। संसद में पेश ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार  लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद भी दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।वहीं, समय-समय पर सर्वेक्षण नहीं होने के कारण कई पात्र लाभार्थी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके। भारत ने 1995 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बेसहारा आबादी और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनएसएपी लॉन्च किया था।

पांच उप योजनाएं
एनएसएपी के तहत तीन उप-योजनाएं शामिल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इसके अलावा दो उप योजनाओं में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व अन्नपूर्णा योजना है।

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