सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को सेबी ने 11 वर्षों में 138 करोड़ रुपये लौटाए हैं। इसी दौरान पुनर्भुगतान के लिए खोले गए बैंक खातों में 25,163 करोड़ से अधिक जमा है। सेबी ने सोमवार को जारी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि दो सहारा कंपनियों के अधिकांश दावों के अभाव में इतनी कम रकम का भुगतान किया गया है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ पैसा वापस करना था। वित्त वर्ष 2022-23 में केवल 7 लाख रुपये का भुगतान बढ़ा, जबकि सेबी-सहारा खातों में 1,087 करोड़ रुपये बढ़ गया।
रिपोर्ट के अनुसार, कुल 19,650 आवेदन सेबी को मिले थे। इसमें से 17,526 आवेदकों को पैसे वापस दिए गए। इनकी कुल रकम 138 करोड़ रुपये रही। इसमें 67.98 करोड़ रुपये ब्याज रहा।
15,646 करोड़ रुपये की सहारा से वसूली
सुप्रीम कोर्ट और नियामक के पारित आदेशों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक 15,646.68 करोड़ रुपये की वसूली सहारा से की गई है। पात्र आवेदकों को देय रिफंड के बाद ब्याज के साथ यह रकम सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त, 2012 के फैसले के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई थी। 31 मार्च, 2022 तक सेबी के पास 24,076 करोड़ जमा थे।