दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुल 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। यह पैसा उन्हें 10 दिन के अंदर जमा करना होगा।
यह एक्शन दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था।
नहीं चुकाए तो कार्रवाई होगी
रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) के वसूली नोटिस में ब्याज भी शामिल है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 10 दिन के अंदर पूरा पैसा जमा करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पिछले आदेश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी इसके बाद पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं।
हाईकोर्ट कमेटी ने दोषी पाया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम की जांच के लिए अगस्त 2016 में तीन सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें AAP को दोषी पाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की, जिसके बाद वसूली का नोटिस जारी हुआ।
एक महीने में विज्ञापन पर 24 करोड़ खर्च करने का आरोप लगा
जून 2022 में विपक्ष ने दावा किया कि AAP सरकार ने एक महीने में विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके लिए RTI इन्फॉर्मेशन का हवाला दिया गया है। विपक्षी दलों का कहना था कि राज्य का खजाना भरने के दावे करके सत्ता में आई AAP खुद ही इसे खाली करने में जुटी है।