प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बुरी तरह फंस गए हैं। मंगलवार को सुबह दमोह जिले से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें पन्ना लेकर गई और पवई तहसील के अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इधर, कांग्रेस ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए उन्हें नोटिस थमाया है।
दरअसल, मप्र के पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने बीते रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी की हत्या से संबंधित बयान दिया था। सोमवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पटेरिया कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने को तत्पर रहो। इसके बाद गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना के पवई थाना पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा जबलपुर में भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले में मंगलवार की सुबह 5:30 बजे पन्ना जिले की पुलिस पूर्व मंत्री के दमोह जिले के हटा स्थित उनके आवास पहुंची। पन्ना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पन्ना जिले के चारों एसडीओपी पवई आजयगढ़ थाना प्रभारी सहित हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक साथ पूर्व मंत्री के हटा स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी। इसके बाद उन्हें पुलिस पन्ना लेकर पहुंची और पवई थाने में कुछ देर रखने के बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में पेश किया। इससे पहले पवई के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
इधर, प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। संगठन ने उनके बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय माना है। नोटिस का जवाब उन्हें तीन दिन में देने के लिए कहा गया है। यदि वे जवाब नहीं देते हैं या वह संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
हालांकि, पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाला हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।’
मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है। हमने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस दिया है।
राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।