भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड वह व्यक्ति खरीद सकता है, (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना की मद संख्या 2 (डी) में परिभाषित है) जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, ऐसा वह या तो अकेले कर सकता है या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या राज्य विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जाएगा।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बिक्री के XXII चरण में, 01.10.2022 से 10.10.2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्न सूची के अनुसार) के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड की राशि उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी।