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शराब की बोतल के 50 फीसदी हिस्से पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी प्रकाशित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

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 सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतल के पचास फीसदी हिस्से पर चित्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखे जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति बनाने से जुड़ा मामला है। उसके बाद याचिकाकर्ता वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली।

याचिका में कहा गया था कि संविधान की धारा 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार मिला हुआ है। याचिका में मांग की गई थी कि शराब की बोतलों और पैकेट में उसी तरह की चेतावनी छापी जानी चाहिए जैसा कि सिगरेट के पैकेटों पर छपा होता है। अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर भी शराब के विज्ञापन पर सिगरेट की तरह की चेतावनी जारी की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि नशीले ड्रग्स और पेय के दुष्परिणामों को जानना सूचना के अधिकार के अलावा संविधान की धारा 21 के तहत जनता का अधिकार है।

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