सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के खिलाफ याचिकाओं पर दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। आज एक वकील ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में बेंच का पुनर्गठन करना होगा। हम दशहरा के बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा सीटों के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भी भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर डवलपमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर महिला आयोग, जम्मू-कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को बंद कर दिया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2020 को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था।