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जेई से मारपीट में कोरोबारी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा

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जानें, मारपीट में कितनी लग सकती है धाराएं, कितने साल की है सजा

विद्युत उपकेन्द्र नगरा के जेई तारकेश्वर यादव की तहरीर पर पुलिस ने नगरा निवासी आभूषण कारोबारी अमरेंद्र बाबू उर्फ बबलू के खिलाफ सोमवार की रात केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। इस घटना में आरोपित कारोबारी के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों पर राइफल तानने का वीडियो भी सोशल मिडिया पर वॉयरल हो रहा है। बिजली विभाग के जेई ने नगरा पुलिस को दी गयी तहरीर में लिखा है कि सोमवार को संविदा पर तैनात लाइनमैन शैलेंद्र यादव के साथ चेकिंग कर रहा था। इसी बीच नगरा बाजार निवासी अंकुर वर्मा पुत्र अमरेंद्र बाबू के यहां बकाया 20 हजार दो सौ आठ रुपये जमा करने लिये कहा गया। जेई ने तहरीर में लिखा है कि मौके पर मौजूद अमरेंद्र बाबू उर्फ बबलू ने कहा कि हमारी लाइन काट दीजिये हम बिल जमा नहीं करेंगे। इसके बाद लाइनमैन बिजली काटने के लिये खम्भे पर चढ़ा तो बबलू लाइसेंसी राइफल लेकर आया तथा निशाना लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जेई का कहना है कि जब मै बीच-बचाव करने लगा तो उसने मेरे साथ गाली-गलौज व मारपीट किया। एसओ नगरा देवेन्द्र नाथ दूबे का कहना है कि तहरीर के आधार पर अमरेंद्र बाबू उर्फ बबलू के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है।

 

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