दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते सीवर के अंदर जहरीली गैस से दो लोगों की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने एक अखबार की खबर पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। खबर में कहा गया था कि बाहरी दिल्ली में सीवर के अंदर दो लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्लायमेंट एज मैन्युअल स्केवैंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का कड़ाई से पालन करने के लिए याचिका हाई कोर्ट में पहले से दायर है।