सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की सुनवाई करेगी। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था।
दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र ने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी।
14 फरवरी 2019 को दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण का अलग-अलग मत था। तब इस मसले को बड़ी बेंच को रेफर किया गया था।