दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन लोगों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा। स्पेशल जज एमके नागपाल फैसला सुनाएंगे।
कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया था उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं। दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था।
सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।अनिल कुमार साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं। साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।