सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं की सुनवाई बंद कर दी है।
कोर्ट ने नरोदा ग्राम मामले को छोड़कर 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े बाक़ी सभी मामलों को बंद कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी और दंगे के लगभग सभी केस में निचली अदालत का फैसला आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रखना जरूरी नहीं है।