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देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की गई

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है।

भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन (जिनेवा कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है।

वर्तमान में देश के विभिन्‍न राज्‍यों में जारी किए जा रहे आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग अलग-अलग था। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्‍य देशों में अपने-अपने आईडीपी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अब इस संशोधन के तहत आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्‍वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।

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