नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी अमित कुमार और वहां हल्का 7 में कार्यरत रहे राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को पटना हाईकोर्ट ने समन जारी किया है। दोनों को दो सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। 19 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद द्वारा उक्त आदेश दिया गया है। मामला दाखिल खारिज में अनियमितता से जुड़ा है।
बताया गया की वारिसलीगंज अंचल के माफी ग्रामीण नवीन कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दोनों को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। मामला यूं है कि शिकायतकर्ता ने एक दाखिल खारिज पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सिविल कोर्ट नवादा में साल 2015 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था की जिस जमीन का दाखिल खारिज सीओ वी राजस्व कर्मचारी द्वारा किया गया, उसे भूस्वामी ने बेचा ही नहीं है। इस मामले में निचली अदालत ने सीओ और राजस्व कर्मचारी को आरोप मुक्त करते हुए जमीन खरीदार को ही दोषी माना था। इसके बाद भूस्वामी नवीन कुमार हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने 2018 में ज्यूडिशरी रिवीजन 1066/18 पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी को नोटिस किया गया है।
आशा खबर / शिखा यादव