दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज मनी लाउंड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को छोड़ कर चार सह आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे।
30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने डीके शिवकुमार को छोड़ कर बाकी चारो आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
1 जुलाई को चार आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार के अलावा जो आरोपित कोर्ट में पेश हुए थे उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं।
इस मामले में डीके शिवकुमार दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुके हैं। 31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल किया था।
डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।
आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल