भागलपुर के उत्पाद कोर्ट दो के विशेष न्यायधीश शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा सहित एक लाख रुपया जुर्माना की सजा दी है।
अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया है। मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है। जहां बीते 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो में शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया था। गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
आशा खबर / शिखा यादव