दिल्ली हाई कोर्ट आज (बुधवार) दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले के आरोपितों उमर खालिद, शिफा उर रहमान और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं के अलावा आरोपित इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करेगी।
24 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद समेत दूसरे आरोपितों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में टेरर फंडिंग हुई थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि इस मामले के आरोपित ताहिर हुसैन ने काला धन को सफेद करने का काम किया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हुई। इस मामले में 755 एफआईआर दर्ज हैं।
उमर खालिद को 13 सितंबर, 2020 को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। 17 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 16 सितंबर को स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल की थी।
इस मामले में आरोपित सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता हैं। इनमें पांच इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।
आशा खबर / शिखा यादव