ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने संबंधी वाद पर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार यानि सुनवाई होगी। मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के विरोध में अपना पक्ष रखना शुरू किया, जिसको जारी रखते हुए अदालत ने सुनवाई की तिथि बुधवार को नियत कर दी।
अंजुमन इंतेजामिया ने सुनवाई है योग्य है नहीं के बिंदु पर अपनी दलील में कहा कि वाद में मस्जिद हटाने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने की बात और जमीन देने की बात कही गई है, जबकि 1669 में ही मस्जिद बनने की बात हिंदू पक्ष ही कह रहा है, जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आजादी के समय जो स्थिति थी, वैसी ही रहेगी। यहां विशेष धर्म स्थल कानून लागू होगा और कंस्ट्रक्शन हटाकर देने की मांग संबंधी वाद खारिज होने योग्य है और वाद पोषणीय नहीं है। अदालत में वादी पक्ष की तरफ से वाद में उठाये गए शुरुआती 55 पैरे को अंजुमन की तरफ से क्रमवार दलील पेश की गई। अदालत में दलील जारी है और सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर यानि आज की तिथि नियत है।