दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के मामले में फैसला सुनाएगा । चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी।
हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेट टेस्ट (सीयूईटी) के तहत ही दाखिला की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करना होगा। हलफनामा में कहा गया था कि ये निर्विवाद कानून है कि अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अनारक्षित सीटों पर अपनी मर्जी से दाखिला नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में सेंट स्टीफेंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवाद पर दो याचिका दायर की गई हैं। एक याचिका सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दूसरी याचिका लॉ स्टूडेंट मोनिका पोद्दार की है।