छठे राज्य वितायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने रक्कड़ विश्राम गृह में 10 पात्र परिवारों को शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह के समय कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी इस समस्या का हल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना आरंभ की है, जिनके माध्यम से कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सत्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि लड़की का विवाह हिमाचल से बाहरी राज्य में होता है, तब भी योजना का लाभ पाने की पात्र होगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियां या उपेक्षित हों, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां अथवा जिनके पिता शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा कन्याओं के संरक्षकों की वार्षिक आय 50 हजार रूपये से अधिक न हो, सभी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 51 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
आशा खबर / शिखा यादव