सुप्रीम कोर्ट ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानि 29 जुलाई को सुनवाई करेगा।
मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर ने दायर याचिका में कहा है कि संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
दरअसल, 08 सितंबर 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवंबर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार का सरकार को अधिकार है, लेकिन यह बहुत जरूरी मामलों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी निदेशक को नवंबर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाए।
उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिए ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है। इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल