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लालू प्रसाद समेत अन्य की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

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-कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में बुधवार को चारा घोटाला के दोषियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से जवाब मांगा है।

देवघर कोषागार से जुड़े मामले (आरसी 64 (ए)/96) में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। चारा घोटाला में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य और आईएएस अधिकारी रहे बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा। अब अदालत दो सप्ताह बाद सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के केस में लालू यादव समेत अन्य को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को तीन वर्ष छह महीने की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

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