सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन जब्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक का समय दिया है। कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को अवमानना की याचिका दाखिल करने की इजाज़त दी है।
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था परन्तु सरकार ने यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आरोप को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आजम खान को लगता है कि अवमानना हुई है तो वो इसके लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले एक केस में जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर ज़मीन प्रशासन को कब्ज़े में लेने की अनुमति दी थी लेकिन 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतें गिराने की आशंका जताते हुए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई शर्त के मुताबिक करीब 13.8 हेक्टेयर ज़मीन प्रशासन ने कब्ज़े में ले ली है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल