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आरआईएल सहित दो अन्य पर सेबी ने किया 30 लाख रुपये का जुर्माना

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) एवं दो व्यक्तियों पर 30 लाख रुपये जुर्माना किया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जियो-फेसबुक सौदे की सीधे शेयर बाजार को जानकारी नहीं देने पर यह जुर्माना किया है।

सेबी ने आदेश में कहा है कि जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजार को सीधे तौर पर जानकारी न देकर समाचार पत्र में इसकी जानकारी दी गई थी। इसको सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आरआाईएल, सावित्री पारेख और सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। सेबी के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम को 45 दिनों के अंदर जमा करना होगा।

बाजार नियामक सेबी की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने इस आदेश में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43, 574 करोड़ रुपये निवेश सौदे की जानकारी समाचार पत्र में 24-25 मार्च, 2020 पहले आया था। लेकिन, इसके बारे में शेयर बाजार को सूचना 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आरआाईएल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिलायंस जियो में 5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपये का निवेश किया था। फेसबुक ने यह निवेश रिलायंस जियो में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी के लिए साल 2020 में किया था।

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