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रूस में लिंग परिवर्तन कराने पर लगा प्रतिबंध, राष्ट्रपति पुतिन ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नया कानून सोमवार को आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है। नए कानून के प्रभावी होने से पहले जिन लोगों ने लिंग परिवर्तन कराया है, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।

रूस में लिंग परिवर्तन सर्जरी पर प्रतिबंध लग गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में लिंग परिवर्तन सर्जरी पर रोक लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास (TASS) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कानून सोमवार को आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है। नए कानून के प्रभावी होने से पहले जिन लोगों ने लिंग परिवर्तन कराया है, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।रिपोर्ट के अनुसार, नए कानून में रूसी नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा वाले कानून में चिकित्सा उपचार और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से दवाओं के उपयोग को गैरकानूनी घोषित किया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध बाल विकास और जन्म दोषों के साथ-साथ यौन भेदभाव के बचपन के विकारों से जुड़ी आनुवंशिक और अन्य समस्याओं के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एजेंसियों के चिकित्सा आयुक्त ऐसे ऑपरेशनों पर निर्णय लेंगे।रूस में वैवाहिक जीवन में किसी भी साथी द्वारा लिंग परिवर्तन कराने पर कानूनी तौर पर तलाक का आधार माना जाता है। इसके अलावा लिंग परिवर्तन कराने वाले माता-पिता की तरप बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं। नए कानून का उद्देश्य रूसी समाज के संवैधानिक नैतिक सिद्धांतों और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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