– वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से मना करने पर लगा जुर्माना
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने वैध टिकट होने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने (बोर्डिंग) से मना करने के मामले में एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है।
विमान नियामक ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने और अनिवार्य मुआवजा नहीं देने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस मामले में एयर इंडिया एयरलाइन को पहले कारण बताओ नोटिस जारी गया किया गया था। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी।
विमान नियामक मुताबिक इस मामले में डीजीसीए की ओर से पहले जांच की एक श्रृंखला और बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में सर्विलांस (निगरानी) के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें एयर इंडिया की ओर से नियमों (यात्रियों को मुआवजे के मामले में) का पालन नहीं किया जा रहा था। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन को यह सलाह दी है कि वह इस मसले को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।