बाराबंकी डीएम कार्यालय से जारी आदेश दिनांक 29अप्रैल 23 वाद संख्या1775 सरकार बनाम मो सुहैब मोजाहिद के विरुद्ध पारित गैंगस्टर एक्ट के धारा 14एक के तहत बाराबंकी जिले के देवा कोतवाली के चौकी प्रभारी एसपी सिंह के नेतृत्व में घोसी पहुंची।
मुख्तार के करीबियों पर लगातर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसी क्रम में एबुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस बुधवार को घोसी कोतवाली के मालिकटोला पहुंची। यहां गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी तथा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी का डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य का भवन का कुर्क किया गया। यह कार्रवाई बाराबंकी जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार घोसी के नेतृत्व में घोसी तहसील प्रशासन द्वारा बाराबंकी डीएम कार्यालय से जारी आदेश दिनांक 29अप्रैल 23 वाद संख्या1775 सरकार बनाम मो सुहैब मोजाहिद के विरुद्ध पारित गैंगस्टर एक्ट के धारा 14एक के तहत बाराबंकी जिले के देवा कोतवाली के चौकी प्रभारी एसपी सिंह के नेतृत्व में घोसी पहुंची। यहां आदेश की प्रति दिखाने के बाद घोसी तहसीलदार संतीव यादव, घोसी कोतवाल अनिलचंद्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ मालिकटोला निवासी तथा मुख्तार अंसारी के करीबी मो. सोहेब मोजाहिद पुत्र मो इजहारुल हसन के घर पहुंची। यहां उसके द्वारा निर्मित भवन एव 135.1वर्ग मीटर जिसका अनुमति मूल्य 1करोड़ 50लाख को कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए इसकी सुपर्दगी तहसीलदार को दी। इस संबंध में तहसीलदार संजीव यादव ने बताया कि जनपद बाराबंकी में एम्बुलेंस कांड में मो.सुहेब मुजाहिद आरोपी है। बाराबंकी डीएम के यहां से जारी आदेश के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा घोसी तहसील प्रशासन के देखरेख में कुर्की की कार्रवाई की गई।
मऊ।2021 में मुख्तार अंसारी पंजाब की मोहाली जेल में बंंद था। इस दौरान अदालत की पेशी पर जाने के लिए एक निजी एंबुलेंस का प्रयोग करता था। यह एंबुलेंस बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में 2013 में रजिस्टर्ड कराई गई थी। जांच में पाया गया कि एंबुलेंस का पंजीकरण फर्जी मतदाता पहचान-पत्र के आधार पर कराया गया था। इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने डॉ. अलका राय और उनके भाई सहित पांच लोगों आरोपी बनाया था। उसी में सभी आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। जिसमें डॉ. अलका राय पर पहले ही बाराबंकी पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई कर जा चुकी है।