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तीसरी बार नगर निगम सदन के सदस्य बनेंगे PM Modi, क्या होती है पूरी प्रक्रिया, पढ़ें ये खबर

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नगर निगम के रिटायर्ड केशव पांडेय ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 6 (ग) के तहत संसदीय क्षेत्र का सांसद, राज्यसभा का सदस्य नगर निगम का भी सदस्य होता है। कार्यकारिणी के चुनाव में सांसद भी मत दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से दो बार सांसद चुने गए हैं और वर्ष 2014 से 2017 तक वह पहली बार सदस्य रहे। इसके बाद वर्ष 2017 से 2022 के कार्यकाल में उनकी सदस्यता दोबारा रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी नगर निगम सदन के सदस्य बनेंगे। निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदन की पहली बैठक के साथ ही वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पदेन सदस्य हो जाएंगे। यह पहला ऐसा सदन होगा, जिसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री सदस्य होंगे।दरअसल, नगर निगम सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। ऐसे में वाराणसी की संसदीय सीट से दो बार सांसद चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल नगर निगम में भी है।

नगर निगम के रिटायर्ड केशव पांडेय ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 6 (ग) के तहत संसदीय क्षेत्र का सांसद, राज्यसभा का सदस्य नगर निगम का भी सदस्य होता है। कार्यकारिणी के चुनाव में सांसद भी मत दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से दो बार सांसद चुने गए हैं और वर्ष 2014 से 2017 तक वह पहली बार सदस्य रहे। इसके बाद वर्ष 2017 से 2022 के कार्यकाल में उनकी सदस्यता दोबारा रही।
चुनाव के बाद सदन का गठन होने के बाद वह तीसरी बार सदस्य बनेंगे। उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इनका संसदीय क्षेत्र नगर निगम में नहीं था। नेहरू फूलपुर से, लालबहादुर शास्त्री इलाहाबाद से, इंदिरा गांधी रायबरेली, राजीव गांधी अमेठी, विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर लोकसभा और चंद्रशेखर बलिया लोकसभा से चुने गए थे।

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