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उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ देना होगा 10 करोड़ का जुर्माना

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उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में राजभवन ने अध्यादेश लागू किया है। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर राज्यपाल ने 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाया है। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

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