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आईओए के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए ) के पदाधिकारियों का चुनाव करवाने के लिए नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आईओए के संविधान में संशोधन का काम पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन पर आईओए की जनरल बॉडी मीटिंग में 10 नवंबर को चर्चा होगी। उसके बाद 10 दिसंबर को आईओए के चुनाव होंगे।

22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नागेश्वर राव को इसका जिम्मा सौंपा था। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आईओए का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान आईओए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।

16 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था। प्रशासकों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।

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