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अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की सुनवाई 9 नवंबर से करेगी संविधान बेंच

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की सुनवाई 9 नवंबर से करेगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होगी। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने 6 मई को यह मामला 5 जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र ने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2019 को दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच के अलग-अलग फैसलों पर विचार करने के लिए यह मामला बड़ी बेंच को रेफर किया गया था।

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