महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद के अयोग्य बताने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। एनजीओ लोक प्रहरी ने दोनों के कुछ बयानों के चलते उन्हें हटाने की मांग की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि समय बर्बाद करने के लिए हर्जाना वसूला जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दाखिल कर आप सिर्फ सरकारी खजाने को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि कोर्ट में किसी दूसरे का समय भी ले रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
याचिका में कोरोना के दौरान मंदिरों को खोलने के बयान को आधार बनाकर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की गई थी। वहीं किसान आंदोलन के दौरान दिए गए अजय मिश्रा टेनी के बयान को आधार बनाकर कार्रवाई की मांग की गई थी।