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दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका अधिकार, 27 को होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की सुनवाई 27 सितंबर को करेगी। कोर्ट ने कहा कि 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर चर्चा कर आदेश पारित करेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनवाई पूरी तरह से ग्रीन होगी। सभी वकील भारी-भरकम दस्तावेज लेकर आने की बजाय आईपॉड, टैब या दूसरे उपकरण का इस्तेमाल करें। इसके लिए कोर्ट उन्हें ट्रेनिंग देने को तैयार है।

छह मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र ने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी।

14 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, इसलिए इस मसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।

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