सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था। उसके बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।