सुप्रीम कोर्ट आज मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा । जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
तीस्ता को 2002 के गुजरात दंगे के मामले में फर्जी दस्तावेज के जरिये फंसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तीस्ता की जमानत अर्जी पर 2 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तिथि 19 सितंबर तय की थी। 30 जुलाई को अहमदाबाद का सेशंस कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सेंशन कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार को अस्थिर और बदनाम करने की नीयत से काम किया गया। जाकिया जाफरी की ओर से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ तीस्ता के कहने पर ही शिकायत की गई थी। तीस्ता ने मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी का इस्तेमाल किया था।
24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि 2006 में जाकिया जाफरी की शिकायत के बाद निहित स्वार्थों के चलते इस मामले को 16 साल तक जिंदा रखा गया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग भी कानूनी प्रकिया के गलत इस्तेमाल में शामिल हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल