सुप्रीम कोर्ट आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए तीन प्रशासकों की कमेटी नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
18 अगस्त को कोर्ट ने तीन प्रशासकों को नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।
16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था। प्रशासकों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल