सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी चैनल की एंकर नविका कुमार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। पैगम्बर मोहम्मद पर एक टीवी शो के दौरान टिप्पणी मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस टीवी शो को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एंकर ने कुछ नहीं कहा। डिबेट के दौरान एक पक्ष ने जब बोलना शुरू किया तो दूसरे पक्ष ने जवाब दिया। डिबेट के दौरान एंकर ने दोनों पक्ष के झगड़े को सुलझाने का काम किया। जिस महिला ने बयान दिया उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। एंकर के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं। पांच-छह एफआईआर तो पश्चिम बंगाल में हुईं हैं। पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी। रोहतगी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एंकर को सुरक्षा भी दी हुई है।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एंकर ने याचिका में सही एफआईआर नहीं लगाई है। तब जस्टिस कृष्ण मुरारी ने पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। तब गुरुस्वामी ने कहा कि हां। तब रोहतगी ने कहा कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का कौन सा अतिरिक्त हित है। उसके बाद कोर्ट ने नविका कुमार के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। मुकुल रोहतगी ने एफआईआर में जांच पर भी रोक लगाने की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि बिना प्रतिवादी का पक्ष सुने ये आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल