जिलाधिकारी ने राज्य कर विभाग में अभी तक पंजीयन नहीं कराने वाले डीडीओ को दो दिन के अंदर पंजीयन कराने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में जनपद के समस्त डीडीओ के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य कर विभाग के उपायुक्त(प्रशासन) राज्य कर व नोडल अधिकारी श्री अरूण कुमार गौतम ने पीपीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा-51 में उल्लिखित टीडीएस के प्राविधानों से परिचित कराते हुए बताया कि ऐसी प्रत्येक कर योग्य संविदा जिसका मूल्य 2.5 लाख से अधिक हो, संविदी को भुगतान करते समय 02 प्रतिशत की टीडीएस राशि की कटौती करना अनिवार्य है। उक्त कटौती के पूर्व प्रत्येक डीडीओ का राज्य कर विभाग में टैन के आधार पर पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक डीडीओ जो अभी तक राज्य कर विभाग में पंजीकृत नहीं है, दो दिन के अंदर पंजीयन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त श्री मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा इस संबंध में विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुये बताया कि यदि कोई टी0डी0एस0 कटौती हेतु उत्तरदायी डी0डी0ओ0 पंजीकृत नहीं है व निर्धारित टी0डी0एस0 राशि की कटौती कर निर्देशानुसार नियत अवधि में जमा नहीं करता है तो उस पर अधिनियम की धारा-122 के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित हो सकता है। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर प्रयागराज यहिआ अन्सारी, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर प्रयागराज श्री बालकृष्ण सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
आशा खबर / अनूप श्रीवास्तव