दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति न देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में विदेश यात्रा पर एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर याचिका पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी है। उन्होंने कोर्ट से आधिकारिक और व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने सिंघवी को निर्देश दिया कि वे अपने पक्ष में हलफनामा दाखिल करें।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर में मेयर्स के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। उप-राज्यपाल ने कहा था कि सिंगापुर में मेयर्स का सम्मेलन है और उसमें मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है।
आशा खबर / शिखा यादव