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सुप्रीम कोर्ट मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मामले पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो रेल से जुड़े निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले पर कल यानि 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया जिसके बाद कोर्ट ने कल सुनवाई करने का आदेश दिया।

गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि 2019 में आए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। 27 जुलाई को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2019 को आरे फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरे फॉरेस्ट में यथास्थिति बहाल की जाए। पेड़ों को काटना तत्काल रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि पौधों के जीवित बचने की दर का विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों को काटने का विरोध करने के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था।

आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल

 

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