सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए।
सुनवाई के दौरान 12 जुलाई को अब्दुल्ला आजम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरा सर्टिफिकेट आपके एफिडेविट के आधार पर जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा था कि पासपोर्ट अधिकारी ने सर्टिफिकेट को माना है, यह फर्जीवाड़ा नहीं है। मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसकी कॉपी है । इस पर सिब्बल ने कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी दाखिल करने का समय मांगा था।
दरअसल 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। सक्सेना ने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने उनके बेटे अब्दुल्ला को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की। इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल