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ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई पूरी,शाम तक निर्णय

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फोटो प्रतीक

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन की ओर से दाखिल याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक, वहां मिले शिवलिंग के पूजा पाठ राग भोग की अनुमति दिए जाने को लेकर वादी पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दीं।

सुनवाई के दौरान न्यायालय में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और अन्य भी उपस्थित रहे। इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश शाम चार बजे तक आ सकता है। इसके पहले पिछली सुनवाई में अदालत में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया ने वादी की तरफ से दाखिल अंतरिम निषेधाज्ञा शपथपत्र और अन्य प्रपत्रों पर आपत्ति दाखिल करने के लिए उसकी प्रति उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बाद वादी पक्ष ने दायर वाद पत्र में टाइपिंग मिस्टेक के लिए संशोधन आवेदन दिया था, जिसकी प्रति विपक्षियों को आपत्ति के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

गौरतलब हो कि वादी किरन सिंह विसेन ने याचिका के जरिये ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित करने,ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने दिये जाने की मांग की है।

आशा खबर / शिखा यादव

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