दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई बुधवार को टाल दी। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की ओर से कोर्ट को ये सूचित किया गया कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई होनी है लेकिन तिथि तय नहीं हुई है जबकि सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई है। उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 4 अगस्त तक के लिए टाल दी। आज सुनवाई के दौरान आरोपितों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए जबकि राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुईं। लालू और तेजस्वी ने अपने वकील के जरिये आज पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
28 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर, 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था ।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल